Tuesday, 8 October 2019

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं l

          💐🌹अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व "विजय दशमी" पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।💐🌹
                                      :-- विजय कुमार 'अधिवक्ता'

Sunday, 17 March 2019

Offence


=> Offences are categorised as (1) Bailable and (2) Non-Bailable
 -> Bailable offences are such offences, having lesser gravity.
-> In Bailable  Offence, the person charged with such crime is entitled to get the bail as of right, in case he applies for the same. ( Sec. 436 Cr.P.C.)
-> In Non-bailable offence, the person can  not get the bail as of right but still can apply for the bail under the provisions of Sec. 437 Cr.P.C. and then it becomes a discretion of concerned Magistrate to grant a bail or not. However, if the accused is woman, sick or infirm then generally the liberty of bail is extended to him/her.
-> A person who is apprehending an arrest by the police officer, for committing non-bailable offence,  can even apply to the Sessions Court for grant of Anticipatory Bail under Section 438 Cr.P.C.

भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य।


भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है: 
1. सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)० के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया. इसे रूस के संविधान से लिया गया है. 
2. इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत रखा गया.
मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: 
1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें. 
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे.
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे. 
4. देश की रक्षा करे. 
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे. 
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे. 
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे. 
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे. 
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे. 
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे. 
11. माता-पिता या संरक्षक द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वां संशोधन).

Friday, 25 January 2019

Happy Republic Day

Some like Sunday,
Some like Monday,
But I like One Day
And that is Republic Day

Jai Hind, Jai Bharat


Sunday, 20 January 2019

भारतीय नागरिकों मौलिक अधिकार :-


भारतीय नागरिकों को छ्ह मौलिक अधिकार प्राप्त है :-

1. समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक।
2. स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक।
3. शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक।
4. धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक।
5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32